छापामार कार्रवाई के दौरान 6 दुकानों में रासायनिक खाद की बिक्री पर रोक, 3 दिन में मांगा जवाब

dawai dukan

गरियाबंद | जिले में खाद की कालाबाजारी और मुनाफाखोरी पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। कलेक्टर दीपक अग्रवाल के निर्देश पर कृषि विभाग ने छापामार कार्रवाई शुरू कर दी है। पहले ही दिन फिंगेश्वर के 9 लाइसेंसी खाद विक्रेताओं की दुकानों पर उर्वरक निरीक्षण टीम ने दबिश दी। इसमें से 6 दुकानों में नियमों की अनदेखी कर कारोबार करने की पुष्टि हुई, जिसके बाद कृषि विभाग ने इन दुकानदारों से तीन दिन के भीतर जवाब मांगा है।

सहायक उप संचालक रमेश निषाद के नेतृत्व में हुई जांच में पाया गया कि साहू खाद भंडार (कौंदकेरा), गायत्री कृषि केंद्र, नीरज कृषि केंद्र (बोरसी), गुरुकृपा कृषि केंद्र (बासिन), मुकेश कृषि केंद्र (पोखरा) और महादेव कृषि केंद्र (बकली) द्वारा उर्वरक भंडारण और विक्रय अधिनियम का पालन नहीं किया जा रहा था। इन दुकानों पर स्टॉक की सही जानकारी नहीं रखी जा रही थी और किसानों को विक्रय बिल भी नहीं दिए जा रहे थे, जो कि उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 का उल्लंघन है।

इस कार्रवाई के तहत इन दुकानों से रखे गए 15 टन यूरिया और 8 टन डीएपी की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। उप संचालक कृषि चंदन राय ने बताया कि इन दुकानदारों से तीन दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे केवल अधिकृत दुकानों से खाद खरीदें और भुगतान के बाद बिल प्राप्त करें।

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