आईडी वाले दिव्यांगजनों को ही रेल टिकट में मिलेगी रियायत

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सुविधा के लिए करनी होगी रेलवे की अधिकृत वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

कोरबा। रेलवे ने दिव्यांगजनों को रियायत दर पर सफर के लिए दिव्यांग रेल रियायत पहचान पत्र बनाने की प्रक्रिया शुरू की है। यह प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी की जाएगी। प्रबंधन की ओर से दिव्यांगता के प्रतिशत के अनुसार रेल टिकट में छूट देने का निर्णय लिया है।
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल की ओर से बताया गया कि दिव्यांगजनों को मुख्यधारा से जोडऩे तथा उन्हें सुलभ, सुरक्षित एवं सस्ती यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में कदम उठाया गया है। दिव्यांग रेल रियायत पहचान कार्ड बनाने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। इस ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से दिव्यांगजन अपने घर से ही दिव्यांग रियायत कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। रेलवे ने बताया कि दिव्यांगजनों को उनकी विकलांगता की श्रेणी के अनुसार रेल किराए में 25 प्रतिशत से लेकर 75 प्रतिशत तक छूट प्रदान की जाती है। यह छूट विशेष रूप से दृष्टिहीन, मानसिक रूप से अस्वस्थ, श्रवण एवं वाणी बाधित तथा ऑर्थोपेडिकली हैंडिकैप्ड यात्रियों के लिए लागू है। पूर्व में इन चारों श्रेणियों के लिए रेलवे रियायत प्रमाणपत्र के लिए एक ही प्रारूप (फॉर्म) का उपयोग होता था। परन्तु वर्ष 2025 से रेलवे ने दृष्टिहीन यात्रियों के लिए अलग प्रारूप (एनेक्सचर-1) तथा मानसिक रूप से अस्वस्थ, श्रवण एवं वाणी बाधित तथा ऑर्थोपेडिकली हैंडिकैप्ड यात्रियों के लिए अलग प्रारूप (एनेक्सचर-2) जारी किया है। अब दृष्टिहीनता की 90 प्रतिशत या उससे अधिक स्तर पर भी रियायत का प्रावधान किया गया है, जो दृष्टिबाधित यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत है। दिव्यांगजन से ऑनलाइन माध्यम से रेल रियायत पहचान कार्ड बनवा सकते हैं। इसके लिए रेलवे की वेबसाइट पर लॉगइन कर स्वयं को पंजीकृत करना होगा।

इन दस्तावेजों की जरूरत
जिला चिकित्सा अस्पताल द्वारा जारी दिव्यांग प्रमाणपत्र
रेलवे रियायत प्रमाण पत्र जो कि बिलासपुर मंडल के अंतर्गत आने वाले सरकारी अस्पताल से जारी किया गया हो, जिसमें यह उल्लेख हो कि यात्री बिना सहायक (एस्कॉर्ट) के यात्रा करने में असमर्थ है।
आधार कार्ड एवं जन्म प्रमाणपत्र
पासपोर्ट साइज फोटो

सहयोगी को भी मिलेगी रियायत

प्रबंधन ने बताया कि यदि दिव्यांग यात्री के साथ एक सहयोगी (एस्कॉर्ट) यात्रा करता है, तो उसे भी समान रियायत का प्रावधान है। जारी किए गए रियायत कार्ड की जानकारी रेलवे के सॉफ्टवेयर में अपडेट कर दी जाती है। इससे टिकट बुकिंग के समय कार्ड की फोटो कॉपी प्रस्तुत कर आसानी से छूट का लाभ लिया जा सकता है। यह सुविधा ई-टिकट बुकिंग पर भी उपलब्ध है।

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