शराब घोटाला मामला : चैतन्य बघेल की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की तारीख बढ़ी, अब इस दिन रायपुर जिला कोर्ट में होगी सुनवाई

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रायपुर. छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में जेल में बंद पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल ने बिलासपुर हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद रायपुर जिला कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर किया है. इस पर आज जिला कोर्ट में सुनवाई होनी थी, जिसकी तारीख अब बढ़ा दी गई है. EOW की गिरफ्तारी से बचने के लिए चैतन्य ने याचिका लगाई है. अब 22 सितंबर को इस मामले की सुनवाई होगी.

ED ने चैतन्य बघेल को जन्मदिन के दिन किया था गिरफ्तार
ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को उनके जन्मदिन पर 18 जुलाई को भिलाई निवास से धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत गिरफ्तार किया था. शराब घोटाले की जांच ईडी ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत एसीबी/ईओडब्ल्यू रायपुर द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इस घोटाले के कारण प्रदेश के खजाने को भारी नुकसान हुआ और करीब 2,500 करोड़ रुपए की अवैध कमाई (पीओसी) घोटाले से जुड़े लाभार्थियों की जेब में पहुंचाई गई.

चैतन्य को शराब घोटाले से 16.70 करोड़ रुपये नगद मिले
ईडी की जांच में पता चला है कि चैतन्य बघेल को शराब घोटाले के 16.70 करोड़ रुपए मिले हैं. उन्होंने इस पैसे का इस्तेमाल अपनी रियल एस्टेट फर्मों में किया है. इस पैसे का उपयोग उनके प्रोजेक्ट के ठेकेदार को नकद भुगतान, नकदी के खिलाफ बैंक प्रविष्टियों आदि के माध्यम से किया गया था. उन्होंने त्रिलोक सिंह ढिल्लों के साथ भी मिलीभगत की और अपनी कंपनियों का उपयोग एक योजना तैयार करने के लिए किया, जिसके अनुसार उन्होंने त्रिलोक सिंह ढिल्लों के कर्मचारियों के नाम पर अपने “विठ्ठलपुरम प्रोजेक्ट” में फ्लैटों की खरीद की आड़ में अप्रत्यक्ष रूप से 5 करोड़ रुपये प्राप्त किए. बैंकिंग ट्रेल है जो इंगित करता है कि लेन-देन की प्रासंगिक अवधि के दौरान त्रिलोक सिंह ढिल्लों ने अपने बैंक खातों में शराब सिंडिकेट से भुगतान प्राप्त किया.

1000 करोड़ से अधिक की अवैध संपत्ति का संचालन
इसके अलावा चैतन्य बघेल पर शराब घोटाले के 1000 करोड़ रुपये से अधिक के पीओसी (POC) को संभालने का भी आरोप है. वह छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्कालीन कोषाध्यक्ष को पीओसी हस्तांतरित करने के लिए अनवर ढेबर और अन्य के साथ समन्वय करते थे. ईडी द्वारा की गई जांच से पता चला है कि इस शराब घोटाले से प्राप्त धनराशि को आगे निवेश के लिए बघेल परिवार के प्रमुख सहयोगियों को भी सौंप दिया गया था. इस धनराशि के अंतिम उपयोग की आगे जांच की जा रही है.

पहले से गिरफ्त में हैं कई बड़े चेहरे
ईडी ने शराब घोटाला मामले में पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, अरविंद सिंह, त्रिलोक सिंह ढिल्लों, अनवर ढेबर, ITS अरुण पति त्रिपाठी और पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक कवासी लखमा को गिरफ्तार किया है। फिलहाल, मामले में आगे की जांच जारी है.

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